नयी दिल्ली, 22 मई :भाषा: कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले एक मामले में दिल्ली की विशेष सुनवाई अदालात ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दो साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने दो अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियांे के एस क्रोफा और के सी सामारिया को भी आज दो-दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने इसके अलावा तीनांे आरोपियांे पर एक-एक लाख रपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दोषी निजी क्षेत्र की कंपनी कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लि. पर एक करोड़ रपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। अहलूवालिया को 30 लाख रपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियांे को जमानत दे दी गई जिससे वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें। पूर्व कोयला सचिव और दो अन्य वरिष्ठ सेवारत अधिकारियों को इससे पहले अदालत ने मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रद्रपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता का दोषी ठहराया था।